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Tuesday, February 25, 2020

सुकन्या समृद्धि योजना में करें निवेश, बिटिया का भविष्य होगा उज्जवल

सुकन्या समृद्धि

सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट सिर्फ 250 रुपये से खोला जा सकता है. इससे छोटी-छोटी बचत के जरिये बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा कर सकते हैं.

सुकन्‍या समृद्धि भारत की एक छोटी बचत योजना है, जिसके अंतर्गत माता-पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन कन्या के 10 वर्ष की आयु होने तक कर सकते हैं। यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है।


विशेषताएँ

  • खाते की वैधानिकता उसके खोले जाने की तारीख से लेकर 21 वर्ष की है, जिसके बाद रकम परिपक्‍व होकर उस लड़की को दे दी जाएगी जिसके नाम पर खाता है। यदि परिपक्‍वता के बाद खाता बंद नहीं किया जाता है तो बैलेंस रकम पर ब्‍याज मिलता रहेगा, जिसके बारे में समय-समय पर सूचना प्रदान की जाती रहेगी। यदि लड़की का विवाह 21 वर्ष पूरा होने के पहले हो जाता है तो खाता अपने-आप बंद हो जाएगा।
  • खाता खोलने की तारीख से 14 वर्ष तक रकम जमा की जाएगी। इसके बाद जमाशुदा रकम पर ब्‍याज मिलता रहेगा।
  • यदि न्‍यूनतम आवश्‍यक निर्धारित राशि एक हजार रुपये को माता-पिता या अभिभावक जमा नहीं करते हैं तो खाता सक्रिय नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में खाते को प्रति वर्ष 50 रुपये पेनाल्‍टी के सथ दोबारा चालू किया जा सकता है, लेकिन न्‍यूनतम रकम भी जमा करनी होगी।
  • 21 वर्ष की परिपक्‍वता अवधि पूरी होने के पहले खाताधारी लड़की रकम निकाल सकती है बशर्ते कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो। इस स्थिति में वह कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत ही निकाल पाएगी। इसके लिए यह जरूरी है कि निकाली जाने वाली रकम या तो उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने के लिए हो या विवाह के लिए हो। यह भी उल्‍लेखनीय है कि रकम निकालने के समय खाते में कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक की जमा मौजूद हो।
  • माता-पिता या अभिभावक लड़की के नाम एक ही खाता खोल सकते हैं और दो लड़कियों के नाम अधिकतम दो खाते खोले जा सकते हैं। यदि पहले एक लड़की हो और उसके बाद जुड़वा लड़कियां पैदा हों या पहली बार में ही तीन लड़कियां पैदा हों तो ऐसी स्थिति में तीन लड़कियों के नाम से बैंक खाते खोले जा सकते हैं।
  • सुकन्‍या समृद्धि खाता कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें कर छूट प्रदान की जाती है। जमा की जाने वाली रकम और परिपक्‍व रकम को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत पूरे कर छूट प्राप्‍त है।
  • परिपक्‍व होने के पहले खाता बंद करने की दूसरी शर्त यह है कि जब सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अब जमाकर्ता के लिए खाते में रकम जमा करना संभव नहीं है और रकम जमा करने में मुश्किल हो रही है तो खाता बंद किया जा सकता है। खाता बंद करने की और कोई तीसरी वजह नहीं मानी जाएगी।

ब्याज दर

योजना के तहत जमा की जाने वाली रकम पर वार्षिक 8.4(FY-2019-20) प्रतिशत ब्‍याज दिया जाएगा। यह बहुत आकर्षक ब्‍याज दर है। सरकार हर वर्ष ब्‍याज दर की समीक्षा करेगी और आम बजट के समय उसकी घोषणा की जाएगी। हर वर्ष जमा की जाने वाली रकम की न्‍यूनतम सीमा 1000 रुपये और अधिकतम सीमा एक लाख 50 हजार रुपये हैं। एक महीने में या एक वित्‍त वर्ष के दौरान रकम जमा करने की बारम्‍बारता की कोई सीमा नहीं है।

  • अभिभावक द्वारा 14 वर्षों तक किए गए निवेश के आधार पर ही SSA के अंतर्गत ब्याज का लाभ प्राप्त होता है।
  • भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार मासिक आधार पर ब्याज के भुगतान का विकल्प जिसकी गणना पूर्ण हज़ार रुपयों में की जाएगी उसके साथ वार्षिक रूप से संयोजित (वर्तमान दर 8.40% 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी)


सुकन्‍या समृद्धि योजना में कौन खाता खोल सकता है

सुकन्‍या समृद्धि में केवल जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र की लड़की के नाम पर ही खाता खुलवाया जा सकता है | अर्थात सुकन्‍या समृद्धि के अंतर्गत 10 वर्ष से ऊपर लड़कियों का अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है | यह योजना का लाभ अनिवासी भारतीय (एन आर आई) नहीं प्राप्त कर सकते हैं | यदjjjv खाता ओपन करने के पश्चात एन आर आई बन जाती है | तो उसे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बंद करना होगा | यदि खाता बंद नहीं किया जाता है | तो एन आर आई बनने के पश्चात इस खाते में किसी प्रकार का ब्याज नहीं प्रदान किया जाएगा |

कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता ?

खाता खोलने के लिए तीन दस्‍तावेजों की आवश्‍यकता है—1. अस्‍पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया लड़की का जन्‍म प्रमाण पत्र 2. लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के निवास का प्रमाण पत्र, जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन बिल, मतादाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या भारत सरकार द्वारा प्रदत्‍त अन्‍य कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें निवास का उल्‍लेख हो, 3. पैन कार्ड या हाईस्‍कूल प्रमाण पत्र भी खाता खोलने के लिए मान्‍य है। खाता खोले जाने के बाद उसे भारत में कहीं भी स्‍थानांतरित किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है. चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं. 

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग?

सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.

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